Monday, 18 February 2019

31 मार्च के बाद आपका PAN कार्ड हो सकता है बेकार! इन दो तरीकों से करें चेक।

     
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.

    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी कर कहा है कि PAN कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य है. CBDT ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना ही पड़ेगा. इसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, ऐसे करें चेक- इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए चेक करें. होमपेज पर ही आपको 'Link Aadhaar' टैब दिखेगी. इस पर क्लिक करें. नए खुले पेज पर आए लिंक आधार के ऑप्शन Hको क्लिक करने से पहले सभी जरूरी सूचनाएं इसमें भर लें. पैन नंबर के कॉलम में पैन और आधार के कॉलम में 12 डिजिट का नंबर डाल दें. यदि नंबर अटैच नहीं होगा तो अगला मेैसेज खुलेगा जिसमें इसके लिंकिंग को लेकर पुष्टि होगी. यदि आपका पैन पहले से ही लिंक होगा, तो वेबसाइट आपको लॉगइन करने के लिए कहेगी. 
         SMS के जरिए लिंक करें- यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है. इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में SMS भेजना होगा.
        SMS के जरिए लिंक करें- यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है. इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में 567678 और 56161 नंबर पर SMS भेजना होगा. UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><Space><10 अंकों का PAN> टाइप कर 567678 और 56161 पर SMS भेजें. जिन लोगों की यह लिंकिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें यह एसएमएस आएगा- इनकम टैक्स विभाग के डाटा बेस में आधार संख्या XXXX पैन संख्या XXXX से पहले से ही लिंक है। "हिमवंत" पर पोस्ट पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।


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